अर्जुन राय
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लखनऊ (ब्यूरो)।
हाईकोर्ट ने भले ही शिक्षक भर्ती आवेदन शुल्क 500 के स्थान पर 50 रुपये लेने का निर्देश दिया हो लेकिन राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह की कमी करना नहीं चाहती है। हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर शनिवार को अवकाश होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विचार-विमर्श के बाद सहमति बनी कि शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित शुल्क ठीक है। कुछ अधिकारियों ने तर्क दिया कि भर्ती के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा कई तरह के खर्च आते हैं इसलिए शुल्क कम न किया जाए। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग इसके आधार पर ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगा |
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